E20 फ्यूल से खराब हुई मारुति की कार अब कंपनी कस्टमर को नई कार देगी
रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने एक ग्राहक की शिकायत के बाद Maruti Suzuki को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की ख़राब कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई E20 फ़्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराए.
अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की क़ीमत 18.29 लाख रुपये आरटीओ शुल्क 1,86,850 रुपये और बीमा प्रीमियम 34,644 रुपये, यानी कुल 20,50,494 रुपये लौटाने होंगे.
इसके साथ ही मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपये तथा वाद-व्यय के रूप में 10 हज़ार रुपये का भुगतान भी करना होगा.
दसअसल रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देब्ता ने जून 2024 में मारुति कंपनी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस एसयूवी ख़रीदी थी जो एक शाम अचानक से बंद हो गई. गाड़ी को कंपनी के सर्विस सेंटर ले जाया गया जहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट के चलते ऐसा हुआ है. ग्राहक का आरोप था कि कार खरीदते समय उन्हें यह नहीं बताया गया कि कार का इंजन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है.
