उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव/कार्यपालक मोहम्मद तारिक ने सकुर्लर-42 दिनांक 03 जुलाई, 2026 जारी किया है जिसमें हज-2026 के हज यात्रियों को सर्कुलर-39 दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के कम में तत्समय मध्य पूर्व में संकट से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हवाई किराये में संशोधन करते हुए प्रत्येक हज यात्री को अंतर राशि रु 10.00 हज़ार (रुपए दस हज़ार) 15 मई, 2026 तक जमा करने के निर्देश दिये गये थे।
हज-2026 की वापसी उड़ानें अब समाप्त हो चुकी हैं, परन्तु अभी तक बहुत से हज यात्रियों द्वारा हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं की गयी है। ऐसे हज यात्रियों से जिन्होंने अभी तक हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं की है उनको निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक दशा में 13 जुलाई, 2026 तक शेष धनराशि निर्धारित पे-इन-स्लिप पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में हज कमेटी आफ इण्डिया के बैंक खाते में अपना बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित करते इण्डिया की वेबसाइट हुए जमा करा दें। बैंक रेफरेंस नम्बर हज कमेटी आफ hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध हैं।

