लखनऊ।
अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा फैसला।
अब सभी गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य।
15 मीटर से कम ऊंचाई और 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवनों को भी लेनी होगी फायर एनओसी।
एलडीए ने मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव।
इन भवनों के लिए अब फायर एनओसी अनिवार्य-स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, बैंक, जिम, सिनेमा समेत सभी गैर-आवासीय भवनों पर नियम लागू।
