वाराणसी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के तहत कफ सिरप मामले में फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल को न्यायालय ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी पैरवी और लगातार प्रयासों का परिणाम है।

न्यायालय के आदेश पर घोषित हुआ भगोड़ा
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (दूतगामी) वाराणसी ने 4 अप्रैल 2026 को धारा 84(4) बीएनएसएस के तहत आरोपी शुभम जायसवाल को भगोड़ा अपराधी घोषित किया। आरोपी पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बावजूद निर्धारित तिथि 30 मार्च 2026 को पेश नहीं हुआ था। इस मामले में न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2026 को उद्घोषणा/इश्तेहार जारी किया गया था। पुलिस ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना लगाई और मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी।साथ ही आदेश का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्रों में भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया।


जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कफ सिरप से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में फरार और वांछित आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।


एसआईटी टीम ने निभाई अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने लगातार निगरानी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले को न्यायालय तक मजबूती से पहुंचाया।

आरोपी की तलाश जारी, जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद
पुलिस के अनुसार, भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।


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