राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के अनादर को अपराध की श्रेणी में लाने वाला ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026’ राज्यसभा से पारित होने के बाद आज लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा।विधेयक के मुख्य प्रावधानकानूनी दायरा यह संशोधन वर्ष 1971 के मूल अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) के दायरे का विस्तार करता है जिसके तहत अब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को भी समान कानूनी संरक्षण मिलेगा।
सजा का प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालता है या अपमान करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
बाध्यता स्पष्टीकरण: इस विधेयक में वंदे मातरम् गाना या इसके गायन के समय अनिवार्य रूप से खड़े होना कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया है;इसका मुख्य उद्देश्य गायन में जानबूझकर रुकावट या व्यवधान पैदा करने पर रोक लगाना है.
