प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
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