सुलतानपुर सुनील यादव की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ वादिनी की तरफ से पेश गई प्रोटेस्ट अर्जी पर शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा का फैसला सामने आया। अदालत ने अपने आदेश में सुनील यादव की मृत्यु हार्टअटैक से होना मानते हुए व पुलिस की विवेचना में कोई कमी नहीं दिखने पर वादिनी की प्रोटेस्ट अर्जी को खारिज करते हुए फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। अदालत के इस आदेश से पूर्व विधायक संतोष पाण्डेय सहित अन्य आरोपियो को बड़ी राहत मिली है
चांदा थाने के मदारडीह गांव की रहने वाली वादिनी सरिता यादव ने अपने पति सुनील यादव की हत्या का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक संतोष पांडेय व उनके साले विवेक कुमार मिश्रा निवासी मदारडीह-चांदा एवं सह आरोपी सुशील निषाद के खिलाफ गत आठ जुलाई को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विवेचक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश किया था। जिसके खिलाफ वादिनी सरिता यादव ने अपनी प्रोटेस्ट अर्जी पेश किया था,जिस पर बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित किया था
