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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में एससी-एसटी एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गहन भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है। गाजियाबाद में पिछले डेढ़ साल में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज 15 से अधिक मामले फर्जी पाए गए हैं और इनमें दी गई सहायता राशि वापस ले ली गई है। यह रिकवरी 8 लाख 90 हजार रुपये की है।

इसके अलावा अप्रैल 2025 से अब तक जिले का समाज कल्याण विभाग कुल 186 मामले में दो करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दे चुका है। झांसी में एक ही परिवार द्वारा कई मामलों में लाखों रुपये की राहत राशि लेने की घटना के संज्ञान में आने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग और जिला समितियों ने ऐसे क्लेम की जांच तेज की। जांच में पाया कि 15 से 16 मामलों में गलत तथ्यों या झूठी शिकायतों के आधार पर मदद ली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद में ऐसे मामलों की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अनुचित दावेदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी चल रही है

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