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थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा वादी की पुत्री को मेंगो शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले 01आरोपी/ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
01-कार्यवाही।
दिनांक 14.07.2026 को आवेदिका उम्र करीब 46 वर्ष का प्रार्थना पत्र बावत विपक्षी द्वारा मेंगो शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की बहन उम्र करीब 50 वर्ष व वादी की पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को पिला देना तथा वादी की पुत्री के साथ अनैतिक कार्य (दुराचार) करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 337/2026 धारा-123/64(1) बीएनएस बनाम 1. रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी फैजुल्लागंज बन्धा के पास लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
02-संक्षिप्त विवरण
दिनांक 16.08.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार राठौर उर्फ रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी 538क/906ए शिवलोक त्रिवेणीनगर -3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 36 वर्ष को उसके मामा के घर इलसिया ग्रन्ट आनन्द बिहार कालोनी सीतापुर से कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार दिनांक 16.08.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया । दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।
आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।
03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-
अभियुक्त द्वारा मेंगो शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की बहन उम्र करीब 50 वर्ष व वादी की पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को पिला देना तथा वादी की पुत्री के साथ अनैतिक कार्य करना।
04.अभियुक्त का विवरणः-
01- रंजीत कुमार राठौर उर्फ रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी 538क/906ए शिवलोक त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 36 वर्ष (व्यव्साय – पत्रकार)
05.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम –

  1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
  2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह
  3. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
  4. का0 दिग्विजय यादव
  5. म0का0 अंकिता राय

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