मेरठ =धोखाधडी, जालसाजी, स्टांप घोटाले के आरोपी की धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए करीब ₹10.06 करोड़ मूल्य की 03 अचल संपत्ति कुर्क।
अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा वित्तीय विवेचना के आधार पर धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की करीब ₹10.06 करोड़ मूल्य की 03 अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए।
कुर्की हेतु चिन्हित सम्पत्तियों में ए-316 एचआईजी पॉकेट-ए गंगानगर, बी-36 राधा गार्डन गंगानगर तथा ग्राम डुंगरावली स्थित भूखण्ड एफ-44 शामिल हैं।
थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-72/2026 से संबंधित अभियुक्त अक्षय गुप्ता की चल-अचल सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत वित्तीय विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान आयकर विवरण, बैंक खाते, बैंक ऋण, सम्पत्तियों की रजिस्ट्री, निर्माण व्यय एवं मूल्यांकन रिपोर्ट सहित विभिन्न वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण किया गया।
माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-10, मेरठ द्वारा दिनांक 28.09.2026 को अभियुक्त की 03 अचल सम्पत्तियों, जिनका कुल अनुमानित मूल्य करीब ₹10.06 करोड़ है, को नियमानुसार कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
