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नई दिल्ली– सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया‌। अदालत ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया‌। पुलिस ने मुल्ला अफरोज को संभल हिंसा का आरोपी बताते हुए जेल भेजा था और बाद में NSA के तहत निरुद्ध किया था, पुलिस ने उसे कुख्यात शारिक साठा का गुर्गा भी बताया था।

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