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प्रयागराज– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के पालन में यूपी पुलिस की कथित “reluctance” यानी अनिच्छा पर कड़ा रुख अपनाते हुए DGP को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने हत्या के एक मामले में आरोपी पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को घटना के बताए गए समय और 21 जून 2025 की CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे समय के अंतर पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाबी हलफनामा मांगा था। इसके बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में दो बार पत्र भेजे गए, फिर भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। इस पर जस्टिस समीर जैन ने कड़ी टिप्पणी की “This is the utter disrespect of this Court.”

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