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लखनऊ-पति के लोन की वसूली के लिए एसबीआई ने पत्नी की एफडी से पैसे निकाले, हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा- एक लाख मुआवजा दें.

लखनऊ हाईकोर्ट ने पति के ऋण की वसूली के लिए पत्नी की सावधि जमा से 19.90 लाख रुपये निकालने पर भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई. अदालत ने बैंक को पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने और एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

पत्नी ऋण की पक्षकार नहीं थीं..

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