लखनऊ आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा मेरठ में डिग्विजय भाटी एवं मोहित जाटव के साथ कथित पुलिस मारपीट एवं दुर्व्यवहार के संबंध में की गई शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (UP SHRC) ने केस संख्या 18535/24/54/2026 पंजीकृत कर लिया है।
19 अगस्त 2026 को मेरठ SSP कार्यालय आए डिग्विजय भाटी ने पुलिस हिरासत में मारपीट एवं चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन SSP अविनाश पाण्डेय को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। दूसरी ओर, मेरठ पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि दोनों के विरुद्ध पूर्व से कई अभियोग हैं, वे हिस्ट्रीशीटर हैं तथा वापस जाते समय स्कूटी फिसलने से घायल हुए।
अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि ADG मेरठ जोन द्वारा मामले की जांच DIG, सहारनपुर परिक्षेत्र को सौंपी गई है, किन्तु गंभीर मानवाधिकार आरोपों में विभागीय जांच की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठते हैं। अतः पीड़ितों और आमजन का पूर्ण विश्वास अर्जित करने के लिए मानवाधिकार आयोग का स्वतंत्र हस्तक्षेप आवश्यक है।
उन्होंने इसे हिरासत में नागरिक की गरिमा और पुलिस जवाबदेही की विश्वसनीयता का प्रश्न बताते हुए आयोग से स्वतंत्र जाँच, विधिसम्मत कार्रवाई तथा पीड़ितों को उचित क्षतिपूर्ति की मांग की है।
