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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी Food Business Operators (FBOs) को खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग एवं प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड (Food Grade) तथा जंग-रोधी (Corrosion Resistant) चाकू ब्लेड एवं अन्य कटिंग उपकरणों के उपयोग के निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्देश खाद्य पदार्थों के उत्पादन प्रसंस्करण, भंडारण एवं वितरण से जुड़ी सभी इकाइयों पर लागू होगा। FSSAI के अनुसार गैर मानक अथवा जंग लगे उपकरणों के उपयोग से खाद्य पदार्थों के दूषित होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्राधिकरण ने सभी FBOs से अपने वर्तमान उपकरणों की समीक्षा करने तथा निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके।

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