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लखनऊ-IAS अभिषेक प्रकाश को हाईकोर्ट से बड़ी राहत लखनऊ हाईकोर्ट ने अभिषेक प्रकाश के खिलाफ शुरू हुई विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया।

जस्टिस राजीव सिंह की कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए 20 और 28 मार्च 2025 के सरकारी आदेशों के आधार पर शुरू हुई जांच की कार्रवाई निरस्त कर दी।

अभिषेक प्रकाश औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के CEO रह चुके हैं।

मामला एक कंपनी के अधिकारी की शिकायत से जुड़ा था, जिसमें प्रोजेक्ट को कमेटी और कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए प्रोजेक्ट की 5 फीसदी रकम मांगने का आरोप लगाया गया था।

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